Death Insurance Fund (दुर्घटना मृत्यु अनुदान)

Company  द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के हित मे एक बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है जिसके तहत कोई भी डिस्ट्रीब्युटर जो Rs.1000/- या उससे अधिक की आर.सी.एम. उत्पादो की खरीद नियमित प्रतिमाह करता हो  और यदि किसी दुर्घटना बस उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नोमनि को दुर्घटना मृत्यु अनुदान के रूप मे Rs.2,00,000/- की राशी प्रदान की जायेगी । इसके लिये दुर्धटना मृत्यु को प्रमाणित करने के लिये आवशयक साक्षय प्रस्तुत करने होगे ।

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